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देवरिया: बिना मानचित्र स्वीकृति बने मजार मामले की सुनवाई अधिवक्ता के निधन पर स्थगित

अब 1 दिसंबर को होगी सुनवाई

देवरिया।गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज से सटे बनाए गए मजार के मामले में गुरुवार को एसडीएम सदर की अदालत में प्रस्तावित सुनवाई अधिवक्ता के निधन के कारण स्थगित हो गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
आरबीओ एक्ट के तहत दायर इस वाद में 28 दिन पहले जेई आरबीओ द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मजार का मानचित्र वर्ष 1993 में ही निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में पुनः मानचित्र स्वीकृत कराने का प्रयास किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

मजार पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन अब तक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। वहीं भूमि के स्वामित्व से संबंधित रिपोर्ट तहसील से प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही ओवरब्रिज निर्माण अवधि और मजार की स्थिति संबंधी रिपोर्ट भी लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के जिला मंत्री जयप्रकाश मिश्र ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता बृज किशोर सिंह के निधन के कारण अदालत की कार्यवाही स्थगित रखी गई। अब 1 दिसंबर से एसडीएम सदर श्रुति शर्मा की कोर्ट में नियमित सुनवाई होने की उम्मीद है।

  • Ajay Gupta

    Bureau chief

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