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गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी दो अभियुक्तों का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।उमरीबेगमगंज के ग्राम लिलोईकला लौटनपुरवा निवासी राकेश कुमार ने थाने में केस दर्ज कराया था। कहा कि रंजिश को लेकर 24 मार्च 2025 को शाम छह बजे गांव के ही गुल्लू, नकछेद व अन्य ने घर में घुसकर उन्हें, तेज बहादुर, अजय प्रताप, तेज बहादुर की पत्नी शीला, फूलचंद की पत्नी यशोदा देवी व पुत्री सरोज को लाठी, डंडे से मारा। तेज बहादुर के सिर में गंभीर चोट आई। बाद में उनकी मौत हो गई। बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नम्रता अग्रवाल ने आरोपी अभियुक्त गुल्लू और नकछेद का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।

  • Ashok Sagar

    ब्यूरो चीफ गोंडा

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