गोंडा। निकाह का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र की निवासी अविवाहित युवती ने थाने में केस दर्ज कराया। उसने कहा कि बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोल्हुआ निवासी फैयाज निकाह का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह गर्भवती हो गई और बेटा पैदा हुआ। बाद में फैयाज ने निकाह करने से इन्कार कर दिया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी फैयाज का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
प्रभात कुमार तिवारी बने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संघ के तहसील मीडिया समन्वयक
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