रिपोर्टर बने

फर्जीवाड़े की आरोपी महिला को नहीं मिला अग्रिम जमानत

ब्यूरो रिपोर्ट/अशोक सागर

 

गोंडा। फर्जीवाड़ा कर नजूल की जमीन हथियाने के मामले में आरोपी महिला का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर पालिका परिषद के नजूल अमीन गुरुचरन पांडेय ने छह नवंबर 2024 को नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें आरोप लगाया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदुवा तरहर निवासी भूमाफिया बृजेश कुमार अवस्थी ने पत्नी विमलेश के साथ मिलकर सिविल लाइंस में कचहरी रेलवे स्टेशन के निकट नजूल की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवाया। बाद में फर्जी विक्रय पत्र व कब्जा हस्तांतरण अभिलेख तैयार कर मकान को ग्राम पूरे तिवारी थाना परसपुर की रहने वाली चांदनी शुक्ला के नाम कर दिया। जांच में पता चला कि 150 रुपये के स्टांप पर करोड़ों का मकान बेचा गया है। नजूल की सरकारी जमीन हड़पने की नीयत से चांदनी शुक्ला ने विमलेश व उसके पति बृजेश कुमार अवस्थी को पक्षकार बनाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में एक वाद दायर कर अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया। जिसमें नजूल विभाग को पक्षकार नहीं बनाया। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी विमलेश का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।

  • Ashok Sagar

    ब्यूरो चीफ गोंडा

    Related Posts

    फिल्मी अंदाज में जान पर खेलकर युवक ने बचाई महिला की जान

    देवरिया।रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पटनवापुल पर मंगलवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह वाकया किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।मिली जानकारी…

    वृद्धाश्रम में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, कंबल व फल वितरण

    देवरिया।मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के सौजन्य से मंगलवार को मेहाड़ा पुरवा स्थित वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं कम्बल व फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com