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जनपद संत कबीर नगर में ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह’’ योजना के अंतर्गत मगहर महोत्सव सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन। ब्यूरो चीफ (संतकबीर नगर )-अनूप उपाध्याय

 

समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद संतकबीर नगर में *‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’* के अंतर्गत सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल संचालित है। सामूहिक विवाह का आयोजन ‘‘मगहर महोत्सव’’ में निर्धारित किया गया है।

उन्होंन बताया है कि *‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत’’* सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाला आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0-02.00 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टी के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे। उन्होंन बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री एवं ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा कन्या का जनपद संतकबीर नगर का स्थानीय निवास होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत कुल राशि रू0-35000, कन्या के खाते मे रू0-10000 व नवीन गृहस्थी हेतु सामान (विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री) एवं रू0-6000 भोजन, टैण्ट आदि व्यवस्था हेतु प्रति जोडा व्यय किया जायेगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों के साथ वेबसाइटः-http://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है।

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