
ब्यूरो रिपोर्टर/अशोक सागर
गोंडा ।। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध बलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत समस्त राजपत्रित अधिकारी/धाना प्रभारीयों को निर्देशित किया गया । कि नए कानून का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करते हुए उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होंने आपराधिक कृत्य से संपत्ति अर्जित की है उनके विरूद्ध वीएनएसएस की धारा 107(1) के दिये गये प्रावधानों के अनुसार कुर्की जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
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दिनांक 04.03.2024 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत स्थित एक सरफि की दुकान में अभियुक्त राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पाण्डेय द्वारा अपने भाई तथा साथी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को दिनांक 05.04.2024 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगणों से लूट की सम्पत्ति बरामद की गयी थी। जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे मुकदमा बादी के आवेदन पर मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में लूटी गयी 385 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 2 किलोग्राम चाँदी व 19 लाख 65 हजार रूपये नगद (लूट के आभूषण को बेचकर प्राप्त) को पुलिस द्वारा वादी को सुपुर्द किया जा चुका। तथा अभियुक्तों द्वारा लूट के कुछ आभूषणों को लखनऊ के अमीना बाग में बतासे वाली गली में ज्वेलर्स की दुकान पर वेचकर प्राप्त रूपयों से लखनऊ में एप्पल मोवाइल फोन व लखनऊ कार बाजार से सेकेन्ड हेण्ड एक्स०यू०वी० कार राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय के नाम पर खरीदी गयी थी।
विवेचना के उपरान्त थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (नये कानून) की धारा 107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्क जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय में याचना की गयी थी।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना कर्नलगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर लूट/चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निः शाहपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा (गैंग लीडर) द्वारा अपने अपराधिक कृत्यों (लूट/चोरी) से अर्जित किये गये रुपयों से क्रय की गयी अदद एक्स०यू०वी० कार व एक अदद एप्पल आईफोन मोबाइल अन्तर्गत धारा 107 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (नये कानून) के तहत कुर्क जब्तीकरण का आदेश दिया गया।
आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जाएगी।