रिपोर्टर बने

दुश्मन देश की तरह मत करो- पंजाब की AAP सरकार को हाई कोर्ट ने ‘वाटर पॉलिटिक्स’ पर फटकारा: कहा- भाखड़ा नांगल बाँध के काम में दखल मत दो, हरियाणा को पानी दो

पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे पानी के विवाद में अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दखल दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा के लिए पानी को पंजाब ना रोके। पानी पर विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान विवाद का भी उदाहरण दिया है।

बुधवार (07 मई 2025) को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब सरकार या उनके अफसर और पुलिस भाखड़ा डैम और कंट्रोल रूम के ऑफिस में दखल नहीं दे सकते हैं।

बेंच ने निर्देश दिए कि पंजाब सरकार BBMB द्वारा जारी किए गए उस आदेश का पालन करे, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी देने के लिए कहा गया था। पानी रोकने को पंजाब की भगवंत मान को फटकार भी लगाई गई।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, “हम अपने दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमें अपने राज्यों के भीतर यही नहीं करना चाहिए।” हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस भाखड़ा नांगल बाँध को सुरक्षा दे लेकिन दखल नहीं दे सकती।

इससे पहले 23 अप्रैल 2025 को BBMB की तकनीकी समिति की बैठक ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था। इस पानी में राजस्थान और दिल्ली के हिस्से का जल भी शामिल था। बाद में पंजाब ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हरियाणा और राजस्थान अपनी तय हिस्सेदारी से अधिक पानी माँग रहे हैं।

1 मई 2025 को पंजाब पुलिस ने भाखड़ा नाँगल बाँध और लोहंड कंट्रोल रूम पर नियंत्रण लेने की घटना सामने आई थी। BBMB ने इस घटना की आलोचना करते हुए अपने अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप करार दिया। इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट में 3 याचिकाएँ हुई दायर

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जल विवाद को लेकर 3 याचिकाएँ दायर की गई हैं। पहली याचिका एडवोकेट रविंद्र ढुल ने दायर की। दूसरी याचिका फतेहाबाद ग्राम पंचायत ने दायर की। इन दोनों याचिकाओं में कहा गया कि पंजाब पुलिस को भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही हरियाणा को पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।

इसके दो दिन बाद सोमवार (05 मई 2025) को BBMB ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि पंजाब पुलिस ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस के जवानों ने डैम को सभी कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में ले लिए हैं।

वहीं सोमवार (05 मई 2025) को पंजाब विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर पंजाब-हरियाणा पानी विवाद पर चर्चा की गई थी। सदन में हरियाणा को एक बूँद भी पानी न देने समेत 6 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि अभी तो हम ये पानी दे रहे है आगे से ये भी नहीं मिलेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव असंवैधानिक और भारत के संघीय ढाँचे के खिलाफ है। सीएम ने कहा था कि पंजाब सरकार तो कुछ भी कह सकती है।

  • Related Posts

    गंगेश सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन का स्टेट प्रेसीडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश  

      ब्यूरो संवाददाता / अशोक सागर  गोंडा । करनैलगंज के रहने वाले गंगेश सिंह को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन का स्टेट प्रेसीडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश चुना गया…

    गोंडा , सड़क जाम कराने में फंसे सपा के जिला उपाध्यक्ष

    गोंडा। देहात कोतवाली क्षेत्र में बालपुर बाजार के पास सोमवार शाम चलती एबुलेंस से हृदयलाल का शव फेंककर गोंडा-लखनऊ नेशनल हाईवे जाम कराने व अराजकता फैलाने के आरोप में पुलिस…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com