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कितनों से भी हों महिला के संबंध… गैंगरेप-गैंगरेप होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसीम खान और कादिर शेख को सुनाई 20 साल की सजा, पहले मिली थी उम्रकैद

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2014 के गैंगरेप मामले में दोषी वसीम खान और कादिर शेख की सजा बरकरार रखा है। बुधवार (7 मई 2025) को बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा कि एक महिला का चरित्र इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके कितने लोगों से संबंध हैं। अगर उसने संबंधों के लिए न बोला तो इसका मतलब न ही है। उसकी तथाकथित किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों के आधार पर न को हाँ नहीं कहा जा सकता।

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने वसीम खान और कादिर शेख के साथ और एक नाबालिग किशोर को महिला के साथ गैंगरेप करने के मामले में सजा सुनाई। आरोपितों ने लोअर कोर्ट में मिली सजा को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने गैंगरेप के लिए आईपीसी की धारा 376 डी के तहत दोषियों को सजा सुनाई थी।

महिला अपने पति को तलाक दिए बिना दिनेश नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोपित वसीम ने कोर्ट में कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद वह दिनेश के साथ रहने चली गई जिसकी वजह से उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ।

इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या जबरदस्ती दुष्कर्म करना अपराध है। बलात्कार को केवल यौन अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता बल्कि इसे आक्रामकता से जुड़ा अपराध भी मानना चाहिए क्योंकि यह महिला की निजता के अधिकार का हनन है।

कोर्ट में जजों ने कहा एक महिला यदि किसी पुरुष के साथ यौन संबंधों की सहमति देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष कभी भी महिला के साथ यौन संबंधों के लिए तैयार हो जाए। यह माहिला की सहमति पर निर्भर है।

लोअर कोर्ट ने वसीम और कादिर को कठोर कारावास के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया।

क्या था मामला

गैंगरेप पीड़िता पति से अलग एक अन्य व्यक्ति के साथ किराए के कमरे में रह रही थी। 5 नवंबर 2014 को वसीम, कादिर और एक नाबालिग अपराधी घर में घुसे। पीड़िता को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। साथ ही उसे हिंदू व्यक्ति दिनेश के साथ संबंधों पर आपत्ति जताई।

पीड़िता और दिनेश ने जब इसका विरोध किया तो वसीम और कादिर ने दिनेश और पीड़िता पर हमला किया। दिनेश को जबरदस्ती शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक पर फेंकने की कोशिश भी की लेकिन वह नशे में होने के बावजूद बचकर भाग निकला। इसके बाद तीनों आरोपियों ने पीड़िता को जंगल ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ रेप किया।

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