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ससुर की हत्या के मामले में बहू को उम्रकैद, तीन बेटे बरी

संपत्ति विवाद में लाठी-डंडे से पिटाई कर की थी हत्या, अदालत ने दोषी बहू पर ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया

बलिया। जिले की अदालत ने सहतवार थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर ₹1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में मृतक के तीन बेटों को दोषमुक्त करार दिया गया है।bमामला सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर घर में तनाव चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी बहू ने अपने ससुर पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर बहू समेत उसके तीन बेटों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या में मुख्य भूमिका बहू की थी, जबकि तीनों बेटों की संलिप्तता का ठोस प्रमाण नहीं मिला।लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों बेटों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

इस फैसले के बाद मृतक पक्ष ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

Ajay Gupta

Bureau chief

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